बच्ची को मारने से मना करने पर टंगिया से किया जानलेवा हमला, अभियुक्त को न्यायालय ने सुनाई 7 वर्ष कैद की सजा

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। बच्चीं को ना मारने की समझाइश देना पिता को नागवार गुजरी। नाराज पिता ने समझाइश देने वाले के साथ गाली-गलौज कर उस पर टांगिया से जानलेवा हमला कर दिया। इस मामले में अदालत ने आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कारावास से दंडित किए जाने का फैसला दिया है। यह फैसला अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में आज सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रदीप नेमा ने पैरवी की थी।

मामला नेवई थाना क्षेत्र का है। नेवई बस्ती निवासी राम खिलावन सतनामी (भारती) (42 वर्ष) 26 जून 2016 की रात लगभग 9.30 बजे अपनी बेटी के साथ मारपीट कर गाली-गलौज कर रहा था। उसे ऐसा न करने की समझाइश मोहल्ले के ही सुरेश मोची ने देने का प्रयास किया। इस समझाइश से राम खिलावन नाराज हो गया और सुरेश से भिड़ गया। सुरेश के साथ गाली-गलौज करते हुए राम खिलावन ने घर के अंदर से टांगिया लाकर उस पर हमला कर दिया। टंगिया के वार से सुरेश की पीठ पर गहरा जख्म हो गया था। मामले की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी राम खिलावन भारती के खिलाफ दफा 294, 506, 324, 307 के तहत कार्रवाई कर प्रकरण को विवेचना पश्चात विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया गया था।
प्रकरण पर विचारण अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में किया गया। विचारण पश्चात अभियुक्त को गाली-गलौज करने तथा जानलेवा हमला किए जाने का दोषी करार दिया गया। अदालत ने अभियुक्त को दफा 294 के तहत एक माह के सश्रम कारावास तथा दफा 307 के तहत 7 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया है। अभियुक्त पर कुल 600 रुपए का अर्थदण्ड भी आरोपित किया गया है। जिसे अदा नहीं किए जाने पर अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास का दंड भोगना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।