पांच साल की मासूम को खेत में ले जाकर अश्लीलता, अदालत ने युवक को सुनाई 10 साल कारावास की सजा

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। घर के पास खेल रही मासूम को खेत ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी के खिलाफ अदालत द्वारा फैसला सुनाया गया है। मामले के आरोपी युवक को दोषी ठहराते हुए उसे 10 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नीरू सिंह की अदालत में सुनाया गया। न्यायाधीश ने पीड़ित मासूम के पुनर्वास के लिए शासन से एक लाख रुपए की राशि बतौर प्रतिकर प्रदान करने की अनुशंसा भी की है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार साहू ने पैरवी की थी।

मामला जामुल थाना क्षेत्र का है। गांव की पांच साल की मासूम 13 जनवरी 2018 की शाम अपने घर के पास खेल रही थी। इसी दौरान एक युवक उसके पास आया और बहला-फुसलाकर कर खेत ले गया। जहां बालिका के नीचें के कपड़ों को उताकर उसके नाजुक अंगों के साथ अश्लील हरकत की गई। देर शाम बालिका रोते हुए घर पहुंची और अपनी मां को युवक द्वारा की गई हरकतों के संबंध में जानकारी दी गई। मां बालिका को लेकर मोहल्ले में गई। जहां बालिका ने आरोपी युवक की पहचान की। युवक मोहल्ले का ही फिरोज जोशी (25 वर्ष) था। जिसके बाद मामलें की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई। दर्ज शिकायत के आधार पर जामुल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 15 जनवरी 2018 को जेल भेज, बालिका का चिकित्सकीय परीक्षण व विवेचना के पश्चात प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया था।
प्रकरण पर विचारण फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया गया। विचारण पश्चात विशेष न्यायाधीश नीरू सिंह द्वारा अभियुक्त फिरोज जोशी को दोषी करार दिया गया। अभियुक्त को दफा 376(2) (झ) के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास व 5 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया है।