75 वर्षीय वृद्धा को बनाया हवस का शिकार, कलयुगी पुत्र को मिली अंतिम सांस तक जेल में रखे जाने की सजा

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। वृद्ध मां को जबरिया शराब पिलाकर अपनी हवस का शिकार बनाने के आरोपी कलयुगी पुत्र के खिलाफ अदालत ने फैसला दिया है। आरोपी पुत्र को जिंदगी की अंतिम सांस तक कारावास की सजा से दंडित किया गया है। यह फैसला न्यायाधीश मधु तिवारी की अदालत में सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक पूजा मोंगरी ने पैरवी की थी।

रिश्तों को शर्मसार करने वाली यह घटना नंदिनी थाना क्षेत्र की है। पीड़ित 75 वर्षीय वृद्धा अपने छोटे पुत्र के साथ गांव में रहती थी। पडौस में बड़ा पुत्र रहता था। घटना कुछ दिन पूर्व छोटा पुत्र अपनी रिश्तेदारी में गया हुआ था। वृद्धा नातिन के साथ घर में थी। 14 जनवरी 2019 की रात वृद्धा को बड़े पुत्र (55 वर्ष) ने खाना खाने अपने घर बुलाया था। जहां वृद्धा को हाथ-पैर में दर्द से मुक्ति के लिए शराब पीने का हवाला देते हुए जबरदस्ती शराब पिला दी। जिसके बाद अपनी मां के साथ गंदी हरकत करना प्रारंभ कर दिया। जिसका विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देकर जबरिया अनाचार किया। इस घटना की शिकायत पुलिस में की गई। नंदिनी पुलिस ने आरोपी पुत्र के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विचारण के लिए अदालत में पेश किया था।
प्रकरण पर विचारण फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया गया। विचारण पश्चात अपर सत्र न्यायाधीश मधु तिवारी की अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। अभियुक्त को दफा 376(2)(च) के तहत पूरे प्राकृत जीवन तक कारावास की सजा से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया है। साथ ही 5 हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया है।