नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़, दो आरोपियों को अदालत ने किया कारावास व अर्थदण्ड से दंडित

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। नाबालिग स्कूली छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में अदालत ने दो आरोपी युवकों को कारावास व अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया गया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश अविनाश के त्रिपाठी की अदालत में आज सुनाया गया है। मामले के मुख्य आरोपी को पाक्सो एक्ट के तहत तीन वर्ष के कारावास व 4 हजार रुपए के अर्थदण्ड तथा उसके सहयोगी को न्यायायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के कारावास व 2 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया गया है ।अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।

मामला दुर्ग कोतवाली क्षेत्र का हैं। पीड़ित स्कूली छात्रा को आरोपी केलाबाड़ी निवासी सोमी खान उर्फ अरसद अली (18 वर्ष) लगातार परेशान कर रहा था। 20 फरवरी 2019 को छात्रा ट्यूशन जाने के लिए राजेन्द्र पार्क के पास अपनी सहेलियों का इंतजार कर रही थी, तभी सोमी अपने दोस्त मंगल वैष्णव (21 वर्ष) के साथ बाइक पर पहुंचा और बुरी नीयत से छात्रा का हाथ बांह पकड लिया। जिससे घबराई छात्रा ट्यूशन जाने की बजाए घर वापस आ गई। इस घटना के कुछ दिनों बाद 24 फरवरी 2019 को दोनों आरोपी पीड़िता के घर के सामने आकर खड़े हो गए थे पीड़िता के पिता द्वारा उन्हें डांटने पर वे मौके से भाग गए। जिसके बाद छात्रा ने अपने साथ हुई हरकत की जानकारी पिता को दी और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर कार्रवाई की थी। प्रकरण को विचारण के अदालत के समक्ष पेश किया गया।प्रकरण पर विचारण पश्चात अदालत ने आरोपी सोमी खान को पास्को एक्ट के तहत दोषी करार दिया। आरोपी को धारा 8 के तहत 3 वर्ष के कारावास व 2 हजार रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 12 के तहत न्यायायिक अवधि में बिताई गई कारावास की अवधि तथा 2 हजार रुपए अर्थदण्ड से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया। वहीं उसके सहयोगी ग्राम बरबसपुर (गातापार) राजनांदगांव निवासी मंगल वैष्णव को न्यायायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के कारावास व 2 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।