पहले पिता को पूछा फिर कर दी किशोरी से अश्लील हरकत, एक साल में आया फैसला, कुल 10 वर्ष का कारावास

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। किशोरी के साथ अश्लील हरकत कर युवक द्वारा अश्लील प्रस्ताव दिए जाने के मामले में अदालत द्वारा आज फैसला सुनाया गया है। मामले में आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत कुल 10 वर्ष के कारावास व 15 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। विशेष बात यह है कि प्रकरण पर ठीक एक साल की अवधि में फैसला आया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) डॉ. ममता भोजवानी की अदालत ने सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर अपर लोक अभियोजक मो. अरशद खान ने पैरवी की थी।

मामला नंदिनी थाना क्षेत्र का है। आरोपी युवक तामेश्वर भट्ट (23 वर्ष) ने गांव की ही एक साढ़े 11 वर्ष की किशोरी के साथ इस घटना को ठीक एक साल पहले अंजाम दिया था। आरोपी आज ही की तारीख 26 अक्टूबर को पिछले साल शाम को पीड़िता के पिता को पूछने उसके घर गया था। जहां किशोरी को अकेली पाकर उसके साथ अश्लील हरकत की और अश्लील प्रस्ताव दे दिया। जिससे घबराकर शोर मचाने पर किचन में काम कर रही किशोरी की मां मौके पर पहुंची तो आरोपी मौके से भाग गया। इस घटना की शिकायत पुलिस में की गई।
शिकायत के आधार पर आरोपी तामेश्वर भट्ट को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया था। साथ ही प्रकरण की विवेचना 3 दिन में पूरी कर अभियोग पत्र 29 अक्टूबर 2020 को न्यायालय के समक्ष विचारण के प्रस्तुत कर दिया। प्रकरण पर विचारण फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया गया। विचारण पश्चात अभियुक्त तामेश्वर भट्ट (23 वर्ष) को गृह अतिचार करने, नाबालिग किशोरी के साथ बुरी नीयत से शारीरिक छेड़खानी करने, अश्लील प्रस्ताव देने का दोषी करार दिया गया। अभियुक्त को दफा 448 के तहत एक वर्ष, दफा 354 व 354 (क) के तहत 2-2 वर्ष तथा पाक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत 5 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है। साथ ही आरोपी को कुल 15 हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया है। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी।