खुड़मुड़ा हत्याकांड : ट्रायल शुरू, अदालत ने तय किए आरोप, अभियोजन पक्ष ने पेश की साक्ष्य सूची

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। प्रदेश के बहुचर्चित खुड़मुड़ा हत्याकांड के पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों के खिलाफ अदालत ने आरोप तय कर दिए। इस मामले के पांच आरोपियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने, हत्या व जानलेवा हमले की धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं। जिन पर अदालत विचारण करेगी। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर लोक अभियोजक बालमुकुंद चंद्राकर द्वारा आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य सूची भी पेश कर दी है। प्रकरण पर विचारण जिला सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव की अदालत में किया जाएगा।

बता दें कि अमलेश्वर थाना अंतर्गत ग्राम खुड़मुड़ा में सोनकर परिवार के चार लोगों की 20-21 दिसंबर की दरम्यानी रात निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। 21 दिसंबर को पुलिस ने शव बरामद किए थे। आरोपियों ने बालाराम सोनकर, रोहित सोनकर, दुलारी बाई, कीर्तन बाई की सिर फोडकर और पानी में डुबोकर हत्या कर दी थी। वहीं परिवार का बालक दुर्गेश (11 वर्ष) को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस अंधे कत्ल को सुलझाने में पुलिस को नाको चने चबाने पड़े थे। इस घटना में पुलिस के लिए एकमात्र सहारा हत्याकांड के दौरान गंभीर रूप से घायल दुर्गेश था, लेकिन उससे पूछताछ में पुलिस को विशेष सफलता नहीं मिली। आरोपियों की पतासाजी के लिए संदेहियों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया। जिसके बाद हत्याकांड पर से पर्दा उठा। हत्या में मृतक सोनकर परिवार के सदस्य की ही मुख्य भूमिका होने तथा हत्या का कारण जमीन विवाद सामने आया था। इस मामले में पुलिस घटना के तीन माह के बाद 18 मार्च को चार आरोपी रोहित सोनकर उर्फ रोहित मौसा, गंगा प्रसाद सोनकर उर्फ बिट्ठल, नरेश सोनकर तथा योगेश सोनकर उर्फ महाकाल को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं महिला आरोपी निर्मला बाई सोनकर को 26 मई को गिरफ्तार किया था। प्रकरण को पुलिस ने विवेचना पश्चात विचारण के लिए 13 जून को अदालत के समक्ष पेश किया था।
18 जनवरी से प्रारंभ होगा विचारण
प्रकरण पर जिला सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव की अदालत में विचारण किया जाएगा। सभी अभियुक्तों के खिलाफ दफा 120 बी, 201, 307 के साथ दफा 302 (चार बार) के तहत आरोप अदालत द्वारा तय किए गए हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक बालमुकुंद चंद्राकर ने 33 गवाहों की साक्ष्य सूची अदालत के समक्ष पेश की है। जिसमें 5 विषय विशेषज्ञ साक्षी है। इसके साथ ही ट्रायल प्रोग्राम भी तय कर पेश किया गया है। जिसके अनुसार अदालत में विचारण 18 जनवरी से प्रारंभ होगा, जो लगातार 6 दिनों तक चलेगा।