65 वर्षीय वृद्ध महिला से बनाए जबरिया शारीरिक संबंध, कमांडो को मिली 10 वर्ष के कारावास की सजा

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। घर में जबरिया घुस कर वृद्धा के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाने के एक मामले में अदालत द्वारा फैसला सुनाया गया है। मामले के आरोपी युवक को विभिन्न धाराओं के तहत कुल 17 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है। वहीं 4 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित भी किया गया है। यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट में गुरुवार को सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक पूजा मोंगरी ने पैरवी की थी।

मामला छावनी थाना क्षेत्र का है। पीड़ित 65 वर्षीय वृद्ध महिला 1 मई 2016 की रात घर में अकेली खाना खाकर सो रही थी। इसी दौरान रात लगभग एक बजे एक युवक मुंह पर कपड़ा बांधकर घर में प्रवेश किया और चाकू की नोक पर धमका कर महिला के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। जिसके बाद युवक भाग गया। घटना की दूसरी रात युवक ने फिर से बुरी नीयत से घर में प्रवेश किया। इस दौरान वृद्धा ने उसे डंडा लेकर दौड़ाया। वृद्धा द्वारा शोर मचाने जाने पर भाग रहे युवक को मोहल्ले वालों ने दबोचा लिया। युवक की पहचान ओमप्रकाश साहू उर्फ कमांडो (33 वर्ष) के रूप में हुई। जिसके बाद आरोपी को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर ओमप्रकाश उर्फ कमांडो के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर जेल भेज दिया। प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया गया।
प्रकरण पर विचारण फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया गया। विचारण उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश मधु तिवारी ने आरोपी को घर में बुरी नीयत से जबरदस्ती प्रवेश करने और महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए जाने का दोषी करार दिया। अभियुक्त ओमप्रकाश साहू उर्फ कमांडो (33 वर्ष) को दफा 450 के तहत 7 वर्ष व 2 हजार रुपए अर्थदण्ड तथा दफा 376(1) के तहत 10 वर्ष कारावास व 2 हजार रुपए अर्थदण्ड से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया। अर्थदण्ड की राशियां अदा नहीं किए जाने पर अभियुक्त को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।