डीजे संचालकों को प्रशासन की हिदायत, नियमों का करें पालन, अन्यथा की जाएगी सख्त कार्रवाई

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। डीजे संचालकों की मनमानी पर रोक लगाने पुलिस के साथ जिला प्रशासन द्वारा सख्ती अपनाना प्रारंभ कर दिया है। इसके लिए आज पुलिस कंट्रोल रूम में एसएसपी बद्रीनारायण मीणा के निर्देश पर डीजे संचालकों की बैठक पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित की गई। बैठक में शीर्ष अदालत द्वारा डीजे के लिए जारी गाइडलाइन की जानकारी दी गई। साथ ही समझाइश दी गई कि गाइडलाइन के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाए उल्लंघन की स्थिति में प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह बैठक डीजे संचालकों के संबंध में लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर आयोजित की गई थी।

एएसपी सिटी संजय कुमार ध्रुव, एसडीएम विनय कुमार पोयम, सीएसपी छावनी विश्वास चंद्राकर, सीएसपी भिलाई नगर राकेश जोशी, सीएसपी दुर्ग कौशलेंद्र देव पटेल उपस्थित में आयोजित बैठक में दुर्ग-भिलाई क्षेत्र के लगभग 55 से अधिक डीजे संचालक शामिल हुए। संचालकों को बताया गया कि शीर्ष अदालत व शासन/प्रशासन द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिन पर सख्ती से अमल किया जाना है। उन्हे अस्पताल के आसपास, स्कूल कॉलेजों, रिहायशी इलाकों, मोहल्ला एवं शासकीय भवन के आसपास डीजे बजाने के संबंध में जारी किए गए गाइडलाइन से अवगत कराया गया। साथ ही इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी गई। बताया गया कि रात्रि 10:00 बजे से 6:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करना पूर्णता निषेध है, उपयोग करने वाले संचालकों के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है। बैठक में संचालकों ने दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन कर शासन/प्रशासन को सहयोग देने की सहमति दी।