दुर्ग (छत्तीसगढ़)। स्कूली छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने और डरा धमकाकर जेवर वसूलने के आरोपी को अदालत द्वारा कुल 13 वर्ष के कारावास से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया गया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश अविनाश के. त्रिपाठी की अदालत में आज शुक्रवार को सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।
मामला खुर्सीपार थाना क्षेत्र का है। खुर्सीपार निवासी आरोपी सुरेश कुमार वर्मा उर्फ छोटू (19 वर्ष) प्रायः एक स्कूली छात्रा से छेड़खानी किया करता था। किशोरी के स्कूल या ट्यूशन आने जाने के दौरान उसका रास्ता रोक कर शारीरिक छेड़छाड़ भी आरोपी करने लगा था। विरोध किए जाने पर युवक जान से मारने की धमकी देकर उसे डराता था। इसी दरम्यान आरोपी ने धमकाकर किशोरी से उसके घर से सोने की चेन और झुमका मंगवा कर अपने पास रख लिया था। युवक की हरकतों में लगातार इजाफा होने पर किशोरी ने इसकी जानकारी अपनी दादी को दी थी। जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस में कई गई थी। पुलिस ने 5 मार्च 2019 को आरोपी युवक सुरेश वर्मा के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर उसके कब्जें से छात्रा से वसूले गए जेवरात बरामद कर आरोपी को जेल भेज दिया था। प्रकरण को विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।
प्रकरण पर विचारण विशेष न्यायाधीश अविनाश के. त्रिपाठी की अदालत में किया गया। विचारण पश्चात न्यायाधीश ने आरोपी बुरी नियत से छात्रा का रस्ता रोक अश्लील छेड़छाड़ तथा डरा धमकाकर जेवरात वसूलने का दोषी पाया गया। मामले के अभियुक्त सुरेश कुमार वर्मा उर्फ छोटू को दफा 386 के तहत 5 वर्ष धारा 341 के तहत 1 माह, पाक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत 5 वर्ष व धारा 12 के तहत 3 वर्ष के कारावास से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया है। इसके साथ ही अभियुक्त को कुल 2000 रुपए के अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया है। सभी सजाए साथ साथ चलेंगी।