दुर्ग (छत्तीसगढ़)। बहन के ससुराल पक्ष के दो लोगों की हत्या करने के मामले में अदालत द्वारा फैसला सुनाया गया है। आरोपी भाइयों ने बहन के प्रेम विवाह से नाराज होकर यह कदम उठाया था। मामले अदालत ने दोनों भाइयों को दोषी करार देते हुए कारावास की सजा से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया है। एक आरोपी को उम्रकैद की सजा से दंडित किया गया है। वही दूसरे भाई को 7 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है। यह फैसला आज मंगलवार को सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव की अदालत में सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक बालमुकुंद चंद्राकर ने पैरवी की थी।
मामला नंदनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अछोटी का है। ग्राम के पीलाराम यादव ने ग्राम की ही त्रिवेणी उर्फ सोनिया यादव से 17 जनवरी 2019 को प्रेम विवाह कर लिया था। यह प्रेम विवाह युवती के भाइयों राजेश यादव उर्फ सोनू (24 वर्ष) तथा मुकेश यादव उर्फ मोना (21 वर्ष) को नागवार गुजरा था। जिसको लेकर वे बहन के ससुराल पक्ष के लोगों से रंजिश रखने लगे थे। इसी रंजिश के चलते विवाह के दो माह बाद ही 8 मार्च 2019 की रात सोनू और मोना ने हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया था। घटना की रात लगभग 8.30 बजे बहन के दादा ससुर अवधराम (65 वर्ष) और पूजा (20 वर्ष) अपने रिश्तेदारों इश्वर यादव व दुलारी यादव के साथ जा रहे थे। इसी दौरान नहर नाली के पास आरोपियों ने उन पर टांगिया से हमला कर दिया। इस हमले के दौरान इश्वर और दुलारी मौके से भाग गए लेकिन अवधराम और पूजा भागने में असफल रहे। टांगिया के हमले से घायल से होने से दोनों की मौत हो गई थी। इस मामले की रपट के आधार पर पुलिस ने दोनों भाइयों के खिलाफ हत्या का जुर्म दर्ज कर प्रकरण को विवेचना पश्चात अदालत के समक्ष विचारण के लिए प्रस्तुत किया था।
प्रकरण पर विचारण सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव की अदालत में विचारण किया गया। प्रकरण पर विचारण पश्चात न्यायालय ने आरोपी बड़े भाई राजेश यादव को दोहरे हत्याकांड का दोषी करार दिया। वहीं छोटे भाई मुकेश यादव को हत्या के आरोप से मुक्त करते हुए दफा 326 की सहपठित धारा 109 के तहत दोषी करार दिया। आरोपी राजेश उर्फ सोनू को हत्या के आरोप में दफा 302 के तहत दोबार आजीवन कारावास की सजा से तथा मुकेश उर्फ मोना को 7-7 वर्ष के कारावास से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया है।