दुर्ग जिले में लॉकडाउन में और भी दी गई रियायतें, शासकीय कार्यालयों में आम नागरिकों को प्रवेश की अनुमति

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति जैसे जैसे नियंत्रण में आती जा रही है। वैसे वैसे जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न गतिविधियों के संचालन में रियायत दी जा रही है। दुर्ग जिला कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने लॉकडाउन के नियमों को और शिथिल करते हुए और भी रियायत प्रदान की गई है। जिसके अनुसार नाईट कर्फ्यू की अवधि को कम किया गया है। जिले में अब रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेेगा। सभी कार्यालयों शत प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ आम नागरिकों को भी प्रवेश की अनुमति दी गई है। जिले की सभी दुकानें सामान्य दिनों की तरह रात 8 बजे तक संचालित की जा सकेंगी। जिनमें शॉपिंग मॉल और सुपर बाजारों भी शामिल है। मदिरा की दुकानें, जिम, क्लब, सैलून, ब्यूटी पार्लर, ठेले व गुमटियों को भी रात 8 बजे तक खोला जा सकेगा। इसके अलावा शादी व अन्त्येष्टि के कार्यक्रम में लोगों की मौजूदगी को लेकर सख्ती लागू रहेगी।

दुकानों में रात 8 बजे तक कारोबार
लॉकडाउन में प्रतिष्ठानों छूट दी गई है, लेकिन उन्हें भी समय संबंधी बंदिशों का पालन करना पड़ेगा। कोई भी व्यापार रात 8 बजे के बाद नहीं किया जा सकेगा। केवल होटल, रेस्टोरेंट, बार व क्लब में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ इन हाउस डायनिंग की अनुमति रात 10 बजे तक दी गई है। इस अवधि में ही होम डिलीवरी अथवा टेक अवे भी की जा सकेगी।
रविवार को होगा पूर्ण लॉकडाउन
अभी प्रत्येक रविवार को टोटल लॉकडाउन रखा जाएगा। इस दिन दुकानों को पूरी तरह बंद रखा जाएगा। रविवार को सरकारी राशन दुकानें भी बंद रखी जाएगी। रविवार को टोटल लॉकडाउन के दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पम्प, एलपीजी, पैट शॉप, न्यूज पेपर, दुग्ध वितरण और होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी।
इन्हें दी गई छूट
0 सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, पान, सिगरेट, ठेला, चौपाटी, सुपर मार्केट, फल, सब्जी बाजार, अनाज मंडी, शो-रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा सेंटर। यह दुकानें रविवार को छोड़कर शेष सभी दिन रात 8 बजे तक खोली जा सकेंगी।
0 सभी कार्यालय पूरे कर्मचारियों के साथ निर्धारित समय पर खुलेंगे बंद होगें। साथ ही आम जनता के शासकीय कार्यालयों में आने जाने के प्रतिबंध को शिथिल किया गया है।
इन पर अब भी जारी रहेगा प्रतिबंध
0 मैरिज हॉल, स्विमिंग पुल, सिनेमा व थियेटर।
0 स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लास सभी बंद रहेंगी।
0 हास्टल खुलेंगे, लेकिन केवल परीक्षा वाले विद्यार्थियों को अनुमति
0 सभी प्रकार के जुलूस, धार्मिक सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से बैन रहेगा।
0 विवाह में अधिकतम 50 और अत्येष्टि व मृत्यु के कार्यक्रमों में केवल 20 लोगों को शर्तों के साथ अनुमति।