योग गुरु रामदेव के खिलाफ बिलासपुर कोर्ट में परिवाद दाखिल, एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग

रायपुर (छत्तीसगढ़)। योग गुरू बाबा रामदेव द्वारा एलोपैथ पर दिए बयान और एलोपैथी की दवा पर सवाल खड़ा करने के बाद उनके खिलाफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया है। यह परिवाद डॉक्टर आकाश स्वर्णकार ने दायर किया है। इस मामले की सुनवाई 7 जून को होगी।

दाखिल परिवाद में डॉ.आकाश स्वर्णकार ने बाबा रामदेव के खिलाफ एपेडेमिक एक्ट और धारा 153 A के तहत एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की है। परिवाद में बाबा रामदेव के एक वीडियो का उल्लेख किया गया है, जिसमें वे कह रहे हैं कि लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है, जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल ना जाने से या ऑक्सीजन ना मिलने से हुई, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन मिलने की बावजूद एलोपैथी की दवा खाने से हुई है, या फिर स्टेरॉयड की वजह से हुई है।
बताया गया है कि परिवाद को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। जिस पर सुनवाई की अगली तिथि 7 जून रखी है। मामले की सुनवाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट अभिनव डहरिया की कोर्ट करेगी।