रायपुर (छत्तीसगढ़)। दुर्ग के सराफा व्यवसायी व छत्तीसगढ चेम्बर ऑफ कॉमर्स उपाध्यक्ष प्रकाश सांखला को आज कस्टम चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके बाद राजधानी रायपुर के प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी विजय सोनी के न्यायालय मे प्रकाश को देर शाम पेश किया गया। जहां प्रकाश सांखला की जमानत याचिका खारिज हो गई। कोर्ट ने सराफा कारोबारी को सागर ले जाने की अनुमति दी है। 29 मई को सागर कोर्ट में पेश करने के कोर्ट ने डीआरआई को निर्देश दिया है। सागर में मिले 8 किलो 100 ग्राम सोने के बारे में डीआरआई पूछताछ करेगी।
आपको बता दें कि राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के अधिकारियों ने कस्टम एक्ट 1962 की धारा 135/104 के तहत प्रकाश को गिरफ्तार किया है। वही प्रकाश चंद सांखला के भतीजे से भी पूछताछ की गई। कस्टम चोरी के मामले में सागर (मध्यप्रदेश) व राजनांंदगांव में राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा मारे गए छापे के बाद मिली जानकारी के आधार पर 25 मई को प्रकाश सांखला के निवास व दुकान में डीआरआई द्वारा छापेमार कार्यवाही की गई थी। गहरी छानबीन के बाद डीआरआई की टीम 26 मई के तड़के प्रकाश सांखला को अपने साथ रायपुर ले गई थी।
