दुर्ग (छत्तीसगढ़)। जिला प्रशासन द्वारा जिले में लॉकडाउन की अवधि को 26 अप्रैल की सवेरे 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। इस अवधि में जिले की सभी सीमाएं पूर्व की भांति सील रहेगी। वहीं कुछ अन्य गतिविधियों के संचालन में कुछ रियायत दी गई है। कलेक्टर द्वारा आज शाम को जारी आदेश के अनुसार शासकीय उचित मूल्य की दुकानें खाद्य नियंत्रक द्वारा निर्धारित समयावधि में खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है। सभी प्रकार की मंडियों, थोक-फुटकर एवं ग्रॉसरी दुकानें बंद रहेगी। लेकिन सीधे किसानों या उत्पादकों से सप्लाई की शर्त पर फल, सब्जी, अंडा व ग्रॉसरी (चावल, दाल, आटा, खाद्य तेल, नमक आदि) को गली मोहल्लों एवं कालोनियों में केवल स्ट्रीट वेंडर (हाथ ठेले वालों) के माध्यम से प्रात: 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक विक्रय किए जाने की अनुमति रहेगी। स्ट्रीट वेंडर खाद्य सामग्री कहां से प्राप्त करेंगे, इसका आदेश में उल्लेख नहीं है।
पैंट शाप, एक्वेरियम, को केवल पशुओं को पशुचारा देने के लिए प्रात: 6 से 8 बजे तक तथा शाम 5 से 6.30 बजे तक शॉप खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है। औद्योगिक इकाईयों व निर्माण इकाईयों को अपने कैंपस के भीतर मजदूरों को रखकर अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों व निर्माण कार्य के संचालन की अनुमति रहेगी। विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधु के घर पर ही आयोजित किए जा सकेंगे। जिनमें अधिकतम 10 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। इसी प्रकार अंत्येष्टी, दशगात्र आदि मृत्यु कार्यक्रमों में भी शामिल होने वालों की संख्या अधिकतम 10 निर्धारित की गई है। यात्रा पर जाने वालों के लिए उनका टिकट तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों को उनके अभिभावक के साथ एडमिट कार्ड ही मान्य होगा। इनके अलावा अन्य सभी को ई-पास बनवाना होगा। इनके अलावा अन्य प्रतिबंध पूर्व की भांति ही लागू रहेंगे।