दुर्ग (छत्तीसगढ़)। जिले में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु शादी, तेरहवीं, अंत्येष्टि एवं अन्य कार्यक्रम हेतु अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी दुर्ग से पूर्व में जो अनुमति जारी गई थी। जिसके अनुसार 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई थी, जिसे संशोधित कर अब अधिकतम संख्या 20 लोग कर दी गई है। अत: 20 लोगों के साथ पूर्व में जारी अनुमति प्रभावशील होगी।