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अनावश्यक रूप से जमावड़ा करने वाले भेजे जाएगें जेल, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने जिले में लागू धारा 144 के नियमों को और भी कड़े किए हैं। होली पर्व में लगने वाली भीड़ को नियंत्रित करने यह सख्ती की जा रही है। जिसके अनुसार अनावश्यक रूप से जमावड़ा करने वाले अब सीधे जेल भेजे जाएगें।

कलेक्टर द्वारा जारी यह आदेश 29 मार्च तक प्रभावशाली रहेगा। इसके अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश धारा 144 का उल्लंघन करने एवं अनावश्यक रूप से भीड़ एकत्रित करने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 270 सहपठित एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन तत्काल प्रभाव से जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने यह निर्देश दिया है कि इसका उल्लंघन करने वालों को तत्काल प्रभाव से जेल भेजा जाए। बता दें कि कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि पर्यावरण और स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए होली त्यौहार अपने निवास पर परिवार के साथ रह कर मनाएं। होली त्यौहार में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं सैनीटाइजर का उपयोग करते हुए हर्बल कलर का प्रयोग किया जाए। अनावश्यक सार्वजनिक रूप से लोग एकत्रित न हों।