दुर्ग (छत्तीसगढ़)। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य में विशेष और गंभीर आपराधिक प्रकरणों की पैरवी करने के लिए नियुक्त विशेष लोक अभियोजक की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। अब इस प्रकार के प्रकरणों की सुनाई जिला न्यायालयों में पदस्थ जिला लोक अभियोजक पैरवी करेंगे। इस संंबंध में पिछले सप्ताह विधि एवं विधायी मंत्रालय द्वारा आदेश जारी कर किया है। इस आदेश के अनुसार दुर्ग जिले में अब गंभीर व विशेष प्रकरणों पर पैरवी करने की जिम्मेदारी शासन की ओर से लोक अभियोजक बालमुकुंद चंद्राकर को सौंपी गई है। इससे पूर्व क्षेत्र के सांसदों, विधायकों के खिलाफ अदालतों में विचाराधीन प्रकरणों पर भी शासन की ओर पैरवी करने का दायत्वि लोक अभियोजक बालमुकुंद चंद्राकर सौंपा गया था।
बता दें कि राज्य की विभिन्न अदालतों में विशेष व गंभीर प्रकरणों पर शासन की ओर से पैरवी करने के लिए विशेष लोक अभियोजक पद पर सेवानिवृत संयुक्त संचालक (अभियोजन) सुरेश प्रसाद शर्मा की नियुक्ति की गई थी। इस नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया है। विशेष लोक अभियोजक सुरेश प्रसाद शर्मा ने दुर्ग जिले के महादेव हत्याकांड़, टे्रन हाइजैक, जयचंदवैद्य अपहरण कांड़ जैसे चर्चिित मामलों में शासन की औरसे पैरवी की थी। इनके अलावा अभिषेक मिश्रा हत्याकांड़, रावलमल जैन दंपत्ति हत्याकांड़, चिटफंडं फ्राड़ के प्रकरणों में शासन की ओर पैरवी कर रहे थे। इस आदेश के बाद सुरेश प्रसाद शर्मा सिर्फ रावलमल जैन दंपत्ति हत्याकांड़ में शासन की ओर से बतौर विशेष लोक अभियोजक पैरवी करेंगे। अन्य प्रकरण अभिषेक मिश्रा हत्याकांड़, चिटफंड फ्राड आदि प्रकरणों पर लोक अभियोजक बालमुकुंद चंद्राकर शासन की ओर से पैरवी करेंगे।
