किशोरी से की अश्लील बातें, आरोपी आटो चालक को मिली 10 साल कैद की सजा

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। आटो पर सवार होकर स्कूल जा रही किशोरी से अश्लील बातें करने के आरोपी चालक के खिलाफ न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया गया है। आरोपी को कुल 10 वर्ष के कारावास से दंडि़त किया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) स्मिता रत्नावत की अदालत में सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार साहू ने पैरवी की थी।

मामला पुलिस थाना पुरानी भिलाई का है। आरोपी पुरैना निवासी दुर्गेश वर्मा (42 वर्ष) पेशे से आटो चालक है। आरोपी के आटो में सवार होकर पीडि़त 13 वर्षीय किशोरी प्राय: स्कूल जाती थी। घटना दिनांक 11 जुलाई 2018 की सुबह लगभग 6.30 बजे छात्रा आरोपी के आटो पर सवार होकर स्कूल जा रही थी। रास्ते में भिलाई थाना के समीप पैट्रोल पंप के पास आरोपी दुर्गेश ने आटो को रोक दिया और किशोरी के साथ पिछली सीट पर बैठ कर अश्लील बातें करने लगा। साथ ही उसके साथ शारीरिक छेडख़ानी भी की। तभी अन्य सवारी के आ जाने पर आटो चाकल सामने की सीट पर जा कर बैठ गया। इस घटना की जीनकारी पीडि़ता द्वारा अपने परिजनों को दी गई। जिसके बाद मामले की शिकायत पीडि़ता के पिता ने पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दफा 354 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया था।
प्रकरण पर विचारण फास्ट टे्रक कोर्ट में किया गया। प्रकरण पर विचारण पश्चात विशेष न्यायाधीश आरोपी दुर्गेश वर्मा को किशोरी के साथ अश्लील बातें करने और शारीरिक छेडख़ानी करने का दोषी माना। अभियुक्त को दफा 354 के तहत 5 वर्ष कारावास व 2000 रु. अर्थदंड़ तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत 5 वर्ष कारावास व 2000 रु. अर्थदंड़ से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया है। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी।

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