किशोरी के साथ अधेड़ ने की अश्लील हरकत, अदालत ने सुनाई 3 साल कारावास की सजा

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। परीक्षा देकर लौटी किशोरी के साथ अश्लील हरकत करने वाले अधेड़ को अदालत ने 3 वर्ष के कारावास से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश अविनाश के. त्रिपाठी की अदालत में आज शनिवार को सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।

मामला सुपेला थाना क्षेत्र का है। 31 अगस्त 2019 की दोपहर पीडि़त किशोरी परीक्षा देकर घर वापस लौटी थी। उसकी मां तीजा मनाने मायके गई थी। वहीं पिता काम पर गए थे। घर लौटने पर किशोरी जब घर का ताला खोल रही थी, तभी पड़ौस में रहने वाला अधेड़ राजेन्द्र कुमार शर्मा उर्फ बब्बन (54 वर्ष) ने पीछे से आकार उसे पकड़ लिया और बुरी नीयत से शारीरिक अश्लील छेडख़ानी की। किशोरी के रोने पर वह मौके से भाग गया। अधेड़ की इस हरकत की जानकारी पीडि़ता ने उस समय अपने परिजनों को नहीं दी थी। लगभग 15 दिनों बाद किशोरी ने इस हरकत की जानकारी अपनी नानी को दी। जिसके बाद 18 सितंबर 2019 को स्मृति नगर पुलिस चौकी में मामले की लिखित शिकायत की गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दफा 354, 506 तथा पॉक्सों एक्ट की धारा 8 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
प्रकरण पर विचारण पश्चात विशेष न्यायाधीश अविनाश के. त्रिपाठी ने आरोपी को जान से मारने की धमकी देने की धारा 506 बी के आरोप से दोष मुक्त कर दिया। वहीं पॉक्सों एक्ट की धारा 8 के तहत अभियुक्त राजेन्द्र शर्मा को 3 वर्ष के कारावास व 5 हजार रु. के अर्थदंड से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया है।

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