बालक के साथ किया अप्राकृतिक कृत्य, आरोपी युवक को मिली जिंदगी भर की जेल

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। लगभग 13 वर्ष के बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के आरोपी युवक को अदालत द्वारा जीवन भर की कैद से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया है। आरोपी को लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम, बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने तथा मारपीट करने, जान से मारने की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी की अदालत में सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा ने पैरवी की थी।
मामला जामुल थाना है। घटना को आरोपी पुरूषोत्तम यादव (30 वर्ष) ने 15 अक्टूबर 2019 की रात लगभग साढ़े नौ बजे गांव के श्मशान में अंजाम दिया था। पीडि़त बालक अपनी दादी के घर से वापस लौट रहा था, तभी आरोपी उसे घर छोडऩे का बहाना कर अपने साथ गांव के श्मशान घाट के सूनसान इलाके में ले गया। जहां उसके साथ मारपीट व जान से मारने की धमकी देकर बालक को मुख मैथुन करने पर मजबूर किया। पुरूषोत्तम द्वारा की गई इस हरकत की जानकारी पीडि़त द्वारा अपने परिजनों को दूसरे दिन दी गई। जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया था। विवेचना पश्चात प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया गया था।
प्रकरण पर विचारण विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) शुभ्रा पचौरी की अदालत में किया गया। विचारण पश्चात न्यायाधीश ने अभियुक्त को सभी आरोपों में दोषी करार दिया। अभियुक्त पुरूषोत्तम यादव को दफा 323 के तहत 6 माह कठोर कारावास व 100 रु. अर्थदंड, 377 के तहत अजीवन कारावास व 1000 रु. अर्थदंड, 506 के तहत 6 माह कारावास व 100 रु. अर्थदंड तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत पूरे प्राकृतिक जावन काल के कारावास व 1000 रु. के अर्थदंड से दंडि़त किया गया है।

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