दुर्ग (छत्तीसगढ़)। रंजिश को लेकर युवक पर चाकू से हमला कर उसकी जान लेने के आरोपी को अदालत द्वारा अजीवन कारावास से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया है। फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव की अदालत में आज बुधवार को सुनाया गया। प्रकरण पर अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक बालमुकुंद चद्राकर ने पैरवी की थी।
घटना छावनी थाना क्षेत्र के खुर्सीपार क्षेत्र में घटित हुई थी। आरोपी एन. गोपाल उर्फ एन. गोपालू (21 वर्ष) का अमित चौरसिया से किसी बात को लेकर विवाद था। इसी विवाद के चलते 7 नवंबर 2018 की रात अमित के साथ उसके घर के पास झगड़ा करते हुए एन. गोपाल ने चाकू से हमला कर दिया था। झगड़े की आवाज सुनकर अमित का चाचा हरेन्द्र घर से निकले तो आरोपी मौके से भाग गया। गंभीर रुप से घायल अमित को भिलाई नेहरु चिकित्सालय में उपचार के लिए ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी एन. गोपाल के खिलाफ दफा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष पेश किया था।
प्रकरण पर विचारण जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव की अदालत में किया गया। विचारण पश्चात न्यायाधीश ने पाया कि अभियुक्त ने पूरी शक्ति के साथ मृतक अमित के सीने पर चाकू से वार किया था। जिससे गंभीर रुप से आहत अमित की घटना के लगभग 55 मिनिट बाद ही मौत हो गई थी। आरोपी को हत्या के आरोपी में दोषी करार देते हुए दफा 302 के तहत आजीवन कारावास व 500 रु. अर्थदंड़ से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया गया है।