दुर्ग (छत्तीसगढ़)। युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने के एक मामले में अदालत ने मृतक की पत्नी के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने व जान से मारने की धमकी देने का अपराध पंजीबद्ध कर जांच करने का आदेश पुलिस को दिया है। यह आदेश मृतक की बहन द्वारा न्यायालय में दाखिल परिवाद पर विचारण के पश्चात प्रथम श्रेणी न्यायायिक मजिस्ट्रेट हरेन्द्र सिंह नाग की अदालत ने जारी किया है।
मामला पुलगांव थाना क्षेत्र के ग्राम दमोदा (बोरइ) निवासी तेजप्रकाश साहू द्वारा फांसी लगाकर की गई आत्महत्या का है। तेजप्रकाश का शव 1 जून 2020 को उसके निवास के पास स्थित पेड़ पर फांसी पर लटका हुआ बरामद किया गया था। तेजप्रकाश की आत्महत्या से पूर्व 30 मई 2020 को उसकी मां झामवती साहू की नदीं में डूबने से मौत हो गई थी। झामवती अपने पुत्र तेजप्रकाश के साथ कार क्र. सीजी 08-1486 पर सवार होकर दुर्ग से अपने घर वापस दमोदा आ रही थी। इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर कोटनी एनीकेट पर नदी में गिर गई थी। इस दुर्घटना में तेजप्रकाश तो बच गया था, लेकिन झामवती की पानी में डूबने से मौत हो गई थी। जिसके दो दिन बाद ही तेजप्रकाश ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। इस मामले में पुलगांव पुलिस ने मां की मौत से व्यथित होकर आत्महत्या किया जाना मानते हुए प्रकरण को जांच बाद बंद कर दिया था।
आत्महत्या के इस मामले पर सवाल उठाते हुए मृतक तेजप्रकाश की बहन भूमिका साहू ने न्यायालय में परिवाद दाखिल कराया था। जिसमें उन्होंने अपने भाई की मौत के लिए उसकी पत्नी नीतू साहू को जिम्मेंदार ठहराया था। परिवाद में बताया गया है कि तेजप्रकाश का विवाह दुर्ग डिपरापारा निवासी नीतू साहू के साथ 22 अप्रैल 2014 को हुआ था। जिसके बाद से ही गांव में नहीं रहने और पति को नापसंद करने का हवाला देते हुए नीतू द्वारा तेजप्रकाश से विवाद किया जाने लगा था। इस दौरान दोनों की एक पुत्री भी हुई थी। जिसके बाद नीतू अपने पति तेजप्रकाश से 17 जनवरी 2017 से अलग होकर अपने मायके में पुत्री के साथ रहने लगी थी। जिसके बाद भी वह फोन के माध्यम से तेजप्रकाश को प्रताडि़त करती रहती थी और प्राय: उसे मर जाने का ताना देती रहती थी। जिससे परेशान तेजप्रकाश ने नीतू से विवाह विच्छेद करने के लिए कुटुंब न्यायालय में 20 जनवरी 2020 को आवेदन भी प्रस्तुत किया।
तेजप्रकाश की मां झामवती की मौत की जानकारी मिलने पर नीतू 30 मई 2020 को अपनी ससुराल दमोदा आई थी। 31 मई की रात में सभी रिश्तेदारों से सामने नीतू ने अपने पति से काफी विवाद किया था। जिसके बाद परिवार के सभी सदस्य सो गए थे। दूसरे दिन सवेरे तेजप्रकाश का शव घर के पास मौजूद पेड़ पर फांसी पर लटका हुआ मिला था। परिवाद में यह भी बताया गया है कि पति तेजप्रकाश ने अपनी वसीयत अपनी बहनों व अपनी पुत्री के नााम करवाई थी। बहन भूमिका ने परिवाद में आरोप लगाया है कि उसकी भाभी नीतू की प्रताडऩा व धमकी से परेशान होकर उनके भाई तेजप्रकाश ने यह आत्घाती कदम उठाया है। परिवाद के साथ फेसबुक चैट, वसीयतनामा, कुटुंब न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन की प्रति भई बतौर साक्ष्य प्रस्तुत की गई थी। जिसके आधार पर प्रथम श्रेणी न्यायायिक दंड़ाधिकारी हरेन्द्र सिंह नाग ने पुलगांव पुलिस को नीतू साहू के खिलाफ दफा 306, 506 का अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना करने का आदेश दिया है।
