दुर्ग (छत्तीसगढ़)। पुरानी रंजिश को लेकर युवक को चाकू मारकर घायल करने के आरोपी को न्यायालय द्वारा लगभग दो वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है। आरोपी के खिलाफ पुलिस द्वारा जानलेवा हमला तथा लूट की दफा 307 व 394 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। लेकिन अभियोजन पक्ष इसे साबित करने में असफल रहा। आरोपी को दफा 324 के तहत न्यायालय ने दोषी पाया। अभियोजन पक्ष की ओर से अति. लोक अभियोजक सत्येन्द्र सिंह ठाकुर ने पैरवी की थी।
मामला मोहन नगर थाना क्षेत्र का है। घटना दिनांक 3 दिसंबर 2018 की दोपहर पीडि़त विशाल आहूजा लगभग डेढ़ बजे अपने दोस्त से मिलने जा रहा था। इसी दौरान ग्रीन चौक के पास आरोपी मनीष उर्फ जानू जसवानी पुरानी रंजिश को लेकर उससे विवाद करने लगा और बहुत नेतागिरी करते हो कहते हुए ईस पर चाकू से हमला कर दिया है। जिससे विशाल के गर्दन के पास और चेहरे पर जख्म हो गया था। घायल को गंभीर अवस्था में भिलाई नेहरु चिकित्सालय में उपचार के लिए दाखिल कराया गया। आरोपी पर चाकू से हमले के अलावा सोने की चैन लूटने का आरोप भी पीडि़त पक्ष द्वारा लगाया गया था। शिकायत के आधार पर मोहन नगर पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ दफा 307, 394 के तहत कार्रवाही कर प्रकरण को विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
प्रकरण पर विचारण न्यायाधीश मधुसूदन चंद्राकर की अदालत में किया गया। प्रकरण पर विचारण पश्चात न्यायाधीश द्वारा आरोपी मनीष उर्फ जानू जसवानी के खिलाफ दफा 307 व 394 का दोष सिद्ध नहीं पाया गया। उसे सिर्फ तेजधार से हमला करने का दोषी अदालत ने करार दिया गया। आरोपी को दफा 324 के तहत 1 वर्ष 11 माह 23 दिन (723 दिन) के कारावास से दंडित किआ जाने का फैसला सुनाया गया है।