नई दिल्ली। मुंबई में 26/11 के हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पाकिस्तान की एक अदालत ने दो आतंकी मामलों में 10 साल जेल की सजा सुनाई है। यह पहली बार नहीं है जब आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद को पाकिस्तानी अदालत ने आतंकी मामले में सजा सुनाई है। इससे पहले फरवरी में, हाफिज सईद और उसके कुछ सहयोगियों को आतंक-वित्तपोषण मामले में 11 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।
बता दें कि सईद ने मुंबई में 2008 के हमले की योजना बनाई थी। जिसमें 10 आतंकवादियों ने 166 लोगों की हत्या कर दी थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। हाफिज सईद को संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया। उसके सिर पर 10 मिलियन डालर का इनाम रखा है। हाफिज सईद को पिछले साल जुलाई में अंतरराष्ट्रीय दबाव के साथ आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान अपनी छवि साफ करने के लिए ऐसा कर रहा है।
सईद को लाहौर की उच्च सुरक्षा वाली कोट लखपत जेल में रखा जा रहा है वैश्विक आतंकी वित्तपोषण मामलों पर नजर रखने वाली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के दबाव में पाकिस्तान ने अपने यहां स्वतंत्र रूप से घूमने वाले आतंकवादियों के खिलाफ यह कदम उठाया है। पाकिस्तान के आतंकवाद निरोधक विभाग ने जमात-उद-दावा के नेताओं के खिलाफ 41 मामले दर्ज किए हैं। हाफिज सईद के खिलाफ अब तक चार मामले तय किए जा चुके हैं। बाकी मामले कई अदालतों में में लंबित हैं।