ईसी ने किया, चुनाव प्रचार के दौरान मास्‍क, सेनिटाइजर, ग्‍लव्‍ज, पीपीई किट और थर्मल स्केनिंग का उपयोग अनिवार्य

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के दौरान चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइंस जारी की है। इसके तहत केवल 5 लोग ही घर-घर जाकर प्रचार कर सकेंगे।

गाइडलाइंस में कहा गया है कि नामांकन ऑनलाइन किया जा सकता है और उम्‍मीदवार सिक्‍युरिटी मनी भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। डोर टू डोर प्रचार के लिए पांच लोगों की सीमा तय की गई है। बैठकों और रोड-शो के लिए भी केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन करने के दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इस दौरान मास्‍क और सेनिटाइजर, ग्‍लव्‍ज, पीपीई किट और थर्मल स्केनिंग का उपयोग चुनाव प्रक्रिया के  दौरान किया जाना अनिवार्य है। यही नहीं, वोटरों को ईवीएम के पास पहुंचने के पहले ग्‍लव्‍ज दिए जाएंगे। 
बता दे कि बिहार में इसी वर्ष चुनाव होने हैं। कोरोना महामारी के दौर में चुनाव संपन्‍न कराना किसी चुनौती से कम नहीं है। इसी के चलते राज्‍य की प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी द्वारा चुनाव को टालने की मांग की जा रही है। हालांकि इस मांग पर निर्वाचन आयोग ने अभी अपना रुख साफ नहीं किया है।