निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने बाल संरक्षण आयोग ने शिक्षा सचिव को दिया आदेश

रायपुर (छत्तीसगढ़)। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्रदेश के स्कूलों के प्रबंधन द्वारा की जा रही मनमानी पर रोक लाने की कार्रवाई का आदेश दिया है। आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग सचिव को पत्र जारी कर बच्चों से फीस वसूली के लिए दबाव बनाए जाने तथा अॉनलाइन क्लास से वंचित करने वाले प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने कहा है। आयोग ने कहा है कि हाइकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों के पालकों पर फीस जमा करने के लिए दबाव बनाए जाने की लगातार शिकायतें मिल रही है। इस स्थिति पर तत्काल रोक लगाई जाए।

आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसिएशन के प्रदेश प्रवक्ता व रायपुर जिलाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने व जिला सचिव पनेश त्रिवेदी द्वारा इस संबंध में पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई थी। पत्र में बताया गया था कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कुछ निजी स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस हेतु दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही बच्चों को आनलाइन क्लास से वंचित किया जा रहा है। इस शिकायत को संज्ञान में लेते हुए बाल संरक्षण आयोग ने अधिनियम 2005 के अध्याय 3 की धारा 14(1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए,  सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, छ.ग. को कार्रवाई करने तथा की गई कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने का आदेश दिया है।