दुर्ग (छत्तीसगढ़)। कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के चलते सील किए गए मॉल में निरंतर आवाजाही जारी थी। सूचना मिलने पर निगम प्रशासन हरकत में आया और मॉल प्रबंधन पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
आपकों बता दे कि स्टेशन रोड स्थित श्री शिवम मॉल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने के बाद यहां व्यापारिक गतिविधियों को बंद कर दिया गया था। साथ ही मॉल में आवाजाही भी प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन मॉल के कुछ हिस्से के रेसीडेंसियल उपयोग के कारण आवाजाही की जा रही थी। इस पर निगम प्रशासन ने मॉल प्रबंधन पर 10 हजार जुर्माना लगाया है। इसके अलावा नियमों के उल्लंघन करने वाले 47 लोगों पर भी 22 हजार 460 रुपए जुर्माना लगाया गया।
स्टेशन रोड स्थित श्री शिवम मॉल में प्रतिबंध की आवाजाही की शिकायत पर निगम के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निरीक्षण किया। इसमें मॉल में रेसीडंसियल आवाजाही चालू रखा जाना पाया गया। जबकि यहॉ कोरोना पॉजिटिव वर्कर मिलने के बाद मॉल को बंद कर दिया गया है। परन्तु उसका रेसीडेंसियल उपयोग किया जा रहा था जिसके कारण संचालक पर 10 हजार जुर्माना लगाया गया। इसी प्रकार जिला चिकित्सालय परिसर में ज्ञानी केटिंन संचालित किया जा रहा था। इस पर संचालक से 3 हजार जुर्माना लगाया गया। इसी इलाके में रैन बसेरा में शीलू देवी साहू द्वारा चाय नाश्ता का स्टाल चलाया जा रहा था। जिस पर उससे 2 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। इसी प्रकार निगम सीमा क्षेत्र के इंदिरा मार्केट, अग्रसेन चौक, चंडी मंदिर चौक सहित अन्य जगहों पर 39 लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई।