दुर्ग जिले के सभी नगरीय निकायों में 23 से होगी पूर्ण तालाबंदी, कलेक्टर ने राजनीतिक दलों व व्यापारिक संघों से चर्चा बाद लिया निर्णय

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दुर्ग-भिलाई सहित सभी 10 नगरीय निकायों में एक बार फिर कम्पलीट लॉकडाउन का फैसला किया गया है। लॉकडाउन 23 से 29 जुलाई के बीच एक सप्ताह के लिए होगा। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने रविवार को जनप्रतिनिधियों और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से रायशुमारी की। इसमें प्रतिनिधियों ने भी लॉकडाउन का सुझाव दिया। इसके बाद एक सप्ताह के लॉकडाउन का फैसला किया गया। लॉक डाउन के दौरान किराना, फल, सब्जी, दूध जैसे जरूरी खाद्य सामग्रियों की दुकानों को कुछ समय के लिए खोलने की अनुमति पर विचार किया जा रहा है। जबकि मेडिकल, गैस एजेंसी व पेट्रोल पम्प पूरे दिन खुले रखे जा सकेंगे। हालांकि इस संबंध में अभी विस्तृत गाइड लाइन जारी नहीं किया गया है।
बता दें कि कोरोना संक्रमण में फैलाव को देखते हुए एक दिन पहले ही प्रदेश मंत्रीमंडल ने लॉकडाउन के संबंध में चर्चा की थी। इसमें राजधानी सहित दुर्ग-भिलाई में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर की गई थी। इसके साथ लॉकडाउन पर फैसले का अधिकार कलेक्टरों को दे दिया गया था। इसके बाद कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने रविवार की शाम को राजनीतिक दलों व व्यापारिक संघों के प्रतिनिधियों से रायशुमारी की। बैठक में प्रतिनिधियों ने कोरोना के संक्रमण को रोकने लॉकडाउन पर सहमति जाहिर की लेकिन दुकानों को छूट और समय को लेकर अलग-अलग राय सामने आई। इस पर अंतिम फैसला कलेक्टर के हाथ में छोड़ दिया गया। इसके बाद जिला प्रशासन की ओर से 23 से 29 तक कम्पलीट लॉकडाउन की घोषणा की गई।
शहरों में लॉकडाउन, गांवों को रहेगी छूट
जिला प्रशासन की ओर से फिलहाल लॉकडाउन की तिथि की घोषणा की गई है। विस्तृत गाइड लाइन की घोषणा सोमवार को करने बात कही जा रही है। लेकिन जानकारों की माने तो शहरी क्षेत्रों में कम्पलीट यानि सख्त लॉकडाउन रखा जाएगा, वहीं गांवों को इससे छूट दी जा सकती है। शहरों को आंशिक राहत के रूप में किराना, फल, सब्जी व दूध के दुकानों को कुछ समय के लिए छूट दी जा सकती है। 
लॉकडाउन के उल्लंघन पर पहले की तरह सख्ती
बताया जा रहा है कि मौजूदा लॉकडाउन भी पूर्व की तरह सख्त होगा। इस दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्ती की जाएगी। बता दें कि राज्य शासन ने पहले ही मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना का प्रावधान कर दिया है। लॉकडाउन के दौरान संबंधित इलाकों में बाहरी लोगों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रखा जाएगा।
संक्रमित 300 से ज्यादा, 60 की टैवल हिस्ट्री नहीं
कलेक्टर ने बताया कि फिलहाल जिले में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा तीन सौ से आगे निकल गया है। इनमें से 60 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने हर दिन पांच सौ से अधिक सैंपल लिए जा रहे हैं और इसे शीघ्र ही एक हजार तक बढ़ा दिया जाएगा।
कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि 23 से 29 तक कम्पलीट लॉकडाउन रहेगा। छूट और दूसरे मामलों पर अभी विचार किया जा रहा है। सोमवार को इसकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

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