दुर्ग (छत्तीसगढ़)। भिलाई नगर निगम के पार्षद के खिलाफ निगम आयुक्त द्वारा संभागायुक्त को पत्र लिखा गया है। पत्र में पार्षद द्वारा लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने और दबंगई दिखाने की शिकायत का हवाला दिया गया है। उन्होंने पार्षद के खिलाफ नगर निगम अधिनियम की धारा 19 के तहत कार्रवाई किए जाने की अनुशंसा की है।
विवादित पार्षद पीयूष मिश्रा भिलाई हाउसिंग बोर्ड वार्ड क्र. 26 का पार्षद है। वह भाजपा से संबंधित है। आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने संभाग आयुक्त को पत्र में लिखा है कि वार्ड 26 हाउसिंग बोर्ड निवासी राबिन सिंह ने पार्षद पीयूष मिश्रा के खिलाफ 21 जून को शिकायत की है। जिसमें शिकायतकर्ता ने लिखा है कि भाजपा पार्षद पीयूष मिश्रा एक जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका व्यवहार ठीक नहीं है। उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन कर रायपुर के गुंजन कुमार के साथ गाली गलौज व मारपीट किया था। जिसकी विधानसभा थाना रायपुर में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध भी पंजीबद्ध किया है। इस प्रकार से पीयूष मिश्रा ने जन प्रतिनिधि होने के बावजूद दायित्व का पालन न करते हुए कानून का उल्लंघन किया। जो प्रथम दृष्टया एक जन प्रतिनिधि के नैतिक अधमता के खिलाफ साबित हो रहा है। जिसके मद्देनजर पार्षद पीयूष मिश्रा के खिलाफ निगम को प्राप्त शिकायत और निगम अधिनियम 1956 की धारा 19 के तहत कार्रवाई कर उन्हें पार्षद पद से हटाने की बात कही पत्र में कही गई है।