दुर्ग (छत्तीसगढ़)। दुर्ग निगम क्षेत्र में आनंद विहार कालोनी विकसित करने वाले लैण्ड मार्क डेवलपर्स के डायरेक्टर सुभाष कुशवाहा के खिलाफ पदमनाभपुर पुलिस चौकी में एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह एफआईआर निगम कमिश्नर इंद्रजीत बर्मन के निर्देश पर निगम प्रशासन द्वारा दर्ज कराई गई है। सुभाष कुशवाहा पर कॉलोनाइजर एक्ट का उल्लंघन करने और मकान खरीददारों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है।
आपको बता दें कि आंनद बिहार कालोनी निवासियों की शिकायत पर जिला प्रशासन व और निगम प्रशासन द्वारा जांच की गई थी। जांच में कालोनी निर्माण के विकास में अनियमितताएॅ बरती जाना पाया गया। साथ ही कालोनाईजर द्वारा छ.ग. नगर पालिक निगम एवं अधिनियम 2013 की धारा 11,12,13 का उल्लंघन किया जाना भी पाया गया। जिसके आधार पर धारा 420 तथा नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 292 सी, धारा 36 के तहत् स्वीकृत अभिन्यास के विरुद्ध अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी संचालक सुभाष कुशवाहा के विरुद्ध प्रथम सूचना लिखित में दर्ज कराई गई है।